PM CARES for Children Scheme : का उद्देश्य उन बच्चों को समर्थन प्रदान करना है जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है। इस योजना के तहत बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, और स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिल सके। और साथ में unko शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।
PM CARES for Children योजना की पात्रता
- माता-पिता की मृत्यु: COVID-19 महामारी के कारण दोनों माता-पिता, एक माता-पिता, या कानूनी अभिभावक को खोने वाले बच्चे पात्र हैं
- आयु सीमा: योजना के लिए आवेदन करते समय बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए
- समय सीमा: यह लाभ केवल 11 मार्च 2020 के बाद हुई मौतों के लिए मान्य है
- श्रेणियां:
- जिनके दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई हो।
- जिनके कानूनी अभिभावक या जीवित माता-पिता को खो दिया हो
मुख्य लाभ:
- वित्तीय सहायता: उच्च शिक्षा के लिए ₹50,000 प्रति वर्ष की सहायता, जिससे बच्चों को फीस, किताबें, और अन्य शैक्षिक उपकरणों के लिए मदद मिलती है।
- स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, जो बच्चे के 23 वर्ष तक जारी रहेगा।
- शैक्षिक सहायता: स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता
- मासिक सहायता: जो बच्चे रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें मिशन वात्सल्य योजना के तहत ₹4,000 प्रति माह की राशि मिल सकती है
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड: बच्चे और उसके अभिभावक का आधार कार्ड।
- मृत्यु प्रमाणपत्र: माता-पिता/कानूनी अभिभावक की COVID-19 के कारण हुई मृत्यु का प्रमाण।
- जन्म प्रमाणपत्र: बच्चे की आयु का सत्यापन करने के लिए।
- शैक्षिक दस्तावेज़: बच्चे की स्कूल या कॉलेज से संबंधित जानकारी।
- बैंक खाता विवरण: बच्चे के नाम पर बैंक खाता, जो आधार से लिंक हो।
- पता प्रमाण: बच्चे और अभिभावक का स्थायी पते का प्रमाण।
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PM CARES for Children योजना में आवेदन प्रक्रिया
- पोर्टल पर जाएं: PM CARES for Children वेबसाइट पर विजिट करें
- पंजीकरण: बच्चों का विवरण और आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
- प्राधिकरण को सूचित करें: पात्र बच्चों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दें।
- सत्यापन: आवेदन और दस्तावेज़ों का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा
- स्वीकृति: सत्यापन के बाद योजना के लाभ बच्चों को प्रदान किए जाएंगे।
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